हरियाणा
Chandigarh: शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कोर्ट ने सरपंच का चुनाव रद्द किया
Ratna Netam
28 March 2025 5:29 PM IST

x
Chandigarh.चंडीगढ़: कालका की सिविल कोर्ट ने 2 नवंबर 2022 को हुए चुनाव में गणेशपुर भोरिया पंचायत की सरपंच चुनी गई चंपा देवी का चुनाव रद्द कर दिया है। यह फैसला प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार अंजू बाला द्वारा 29 नवंबर 2022 को दायर याचिका के बाद आया है, जिसमें देवी की शैक्षणिक योग्यता को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति डॉ. जितेंद्र कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि देवी का चुनाव रद्द किया जाता है। साथ ही, इसने चुनाव आयोग को इस पद के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश दिया। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार, आरक्षित महिला सरपंच सीट के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को कम से कम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। हालांकि, चंपा देवी ने ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से कक्षा 10 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अंजू बाला ने फर्जी बताया।
मुकदमे के दौरान, अंजू बाला के वकील दीपांशु बंसल ने तर्क दिया कि 1992 में, चंपा देवी ने माधाना मोरनी स्कूल में अपनी कक्षा 8 की परीक्षा दी, लेकिन दो विषयों में अनुत्तीर्ण रही, जिसका अर्थ है कि वह आधिकारिक तौर पर कभी कक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाई। मामले के दौरान प्रस्तुत किए गए अन्य साक्ष्यों में भी 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया।'' दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत दलीलें और गवाहों की गवाही सुनने के बाद, अदालत ने फैसला सुनाया कि चंपा देवी नामांकन दाखिल करने और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थीं। अपने फैसले में, अदालत ने हरियाणा राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा सरकार और पंचकूला के उपायुक्त को गणेशपुर भोरिया पंचायत की सरपंच सीट के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश दिया। अंजू बाला के पति पूर्व सरपंच नरेश पाटन ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि वे चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही न्याय के लिए लड़ रहे थे और अब अदालत ने एक अयोग्य उम्मीदवार को अयोग्य ठहराकर निष्पक्षता को बरकरार रखा है।
TagsChandigarhशैक्षणिक योग्यताआधारकोर्ट ने सरपंचचुनाव रद्दeducational qualificationAadhaarcourt canceledSarpanch electionजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsBharat NewsSeries of NewsToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Next Story





