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Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ की एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज ने दुष्कर्म और पोक्सो मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित न कर पाने के बाद बरी कर दिया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर 20 नवंबर 2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 376(2)(एन) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उसने पुलिस को बताया कि उसकी 17 वर्षीय लड़की 18 नवंबर 2022 से घर से लापता है। उसने अपने पति के साथ मिलकर उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। उसने कहा कि उसकी बेटी 20 नवंबर 2022 की सुबह खुद ही घर से आई थी। पूछताछ करने पर उसकी बेटी ने आरोप लगाया कि वह आरोपी के साथ गई थी। उसने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। जांच के दौरान पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई।
इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी पर आईपीसी की धारा 363 और 376(2)(एन) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए, जिस पर आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमा चलाने की मांग की। आरोपी के वकील अमित कुमार खैरवाल ने आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पीड़िता और शिकायतकर्ता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। यहां तक कि मेडिकल रिपोर्ट में भी आरोपी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा है, जिसके चलते आरोपी को बरी कर दिया गया। एक साल पुराने स्नैचिंग मामले में कोर्ट ने तीन लोगों को बरी किया एक स्थानीय कोर्ट ने एक साल पुराने स्नैचिंग मामले में गिरफ्तार पंजाब के तीन आरोपियों सतनाम सिंह, चरणजीव अरोड़ा और मनप्रीत सिंह को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा। पुलिस ने चंडीगढ़ के बुड़ैल गांव की रहने वाली सीमा नामक महिला की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ 17 दिसंबर 2023 को धारा 379-ए, 411, 473 सहपठित धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया।
उसने पुलिस को बताया कि वह चंडीगढ़ के सेक्टर 21-ए स्थित एक क्लीनिक में स्किन थेरेपिस्ट के तौर पर काम करती है। अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद वह चंडीगढ़ के सेक्टर 33 पेट्रोल पंप के पास ऑटो से उतरी और अपने चाचा से मिलने के लिए पैदल सेक्टर 33 की तरफ जा रही थी। जब वह उसी सेक्टर में एक घर के पास पहुंची तो रात करीब 8.25 बजे मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़के उसके पास आए और पीछे बैठे लड़के ने कथित तौर पर उसका मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से भाग गया। घबराहट के कारण वह मोटरसाइकिल का नंबर नोट नहीं कर पाई। उस समय वे हेलमेट नहीं पहने हुए थे और उसने कहा कि अगर उन्हें उसके सामने लाया जाए तो वह उन्हें पहचान सकेगी। शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 379-ए और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान शिकायतकर्ता ने आरोपी सतनाम सिंह और मनप्रीत सिंह की पहचान की और दोनों को गिरफ्तार कर मोबाइल फोन बरामद कर लिया। बाद में मामले के संबंध में एक अन्य आरोपी चरणजीव अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी होने पर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। सतनाम सिंह के वकील अरविंद संधू ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपियों को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। संधू ने कहा कि शिकायतकर्ता आरोपियों की पहचान करने में विफल रहा है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया।
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Payal
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