हरियाणा
Chandigarh: सामूहिक बलात्कार मामले में अदालत ने किशोर को बरी किया
Ratna Netam
3 May 2025 4:58 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: सामूहिक दुष्कर्म के एक मामले में चार लोगों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाए जाने के चार दिन बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ने शुक्रवार को इस मामले में पांचवें आरोपी किशोर को बरी कर दिया। किशोर के खिलाफ अलग से मुकदमा चलाया गया। आरोपी के वकील एएस गुजराल ने अदालत के समक्ष दलील दी कि किशोर को मामले में झूठा फंसाया गया है और अपराध में उसकी कोई भूमिका नहीं है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया। 12वीं की छात्रा की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। उसने पुलिस को बताया कि 15 अक्टूबर 2022 को पार्टी के बाद आरोपी ने कार में उसके साथ दुष्कर्म किया।
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