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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने 13 साल पुराने चोरी के मामले में दिल्ली निवासी अजीत सिंह को बरी कर दिया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा। पुलिस ने लाभजीत सिंह की शिकायत पर सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 379, 411, 473, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया। लाभजीत सिंह ने बताया कि उसने 16 नवंबर, 2011 को रात में चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में अपने घर के सामने अपनी एसयूवी खड़ी की थी, लेकिन अगले दिन उसे गायब पाया। पुलिस ने दावा किया कि उसने 16 जून, 2014 को दिल्ली से वाहन बरामद किया था। इसके बाद आरोपी को विकासपुरी, नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। प्रथम दृष्टया अदालत ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 411, 467, 468 और 471 के तहत आरोप तय किए।
आरोपी के वकील दीक्षित अरोड़ा ने दलील दी कि आरोपी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। हालांकि, सरकारी वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित कर दिए हैं। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा चोरी की गई गाड़ी की पहचान से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इसके अलावा, जब्ती ज्ञापन में एसयूवी का रंग हरा-सिल्वर बताया गया है, जबकि शिकायतकर्ता ने एफआईआर में अपने वाहन का रंग क्रीम-ग्रे बताया था। वाहन से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा चोरी की गई गाड़ी की पहचान से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इसके अलावा, जब्ती ज्ञापन में एसयूवी का रंग हरा-सिल्वर बताया गया है, जबकि शिकायतकर्ता ने एफआईआर में अपने वाहन का रंग क्रीम-ग्रे बताया था।
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Payal
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