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Chandigarh.चंडीगढ़: एक स्थानीय अदालत ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पकड़े गए एक व्यक्ति को सेक्टर 30 स्थित वृद्धाश्रम में चार दिनों तक सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया है। पुलिस के अनुसार, 10 जुलाई को आरोपी जितेश कुमार औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र के एक सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाया गया था। नशे की हालत में उसके दुर्व्यवहार से जनता में खलल पड़ा, जिससे भारतीय न्याय संहिता की धारा 355 और पंजाब पुलिस अधिनियम की धारा 68(1)बी के तहत दंडनीय अपराध हुआ।
आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया और नरमी बरतने का अनुरोध किया। अदालत ने कहा कि दोषी पर कोई जुर्माना या सजा लगाने के बजाय, उसे वृद्धाश्रम में चार दिनों तक सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया जाता है। उसे 7 अगस्त को वर्तमान मामले के जाँच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। जाँच अधिकारी वृद्धाश्रम प्रभारी के साथ समन्वय करेगा, जो दोषी को कार्य सौंपेगा। चार दिनों के बाद, दोषी की उपस्थिति तालिका और उसकी सामुदायिक सेवा की रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाएगी।
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