हरियाणा

Chandigarh: एफपीपीए मामले में उपभोक्ताओं की सुनवाई

Admindelhi1
16 May 2026 9:18 AM IST
Chandigarh: एफपीपीए मामले में उपभोक्ताओं की सुनवाई
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"10 जून को होगी महत्वपूर्ण जनसुनवाई"

चंडीगढ़: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं से फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट (एफपीपीए) सरचार्ज की वसूली को लेकर 10 जून को फैसला होगा। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने इस मामले में अब 10 जून को जनसुनवाई निर्धारित की है।उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अतिरिक्त बिजली खरीद लागत की वसूली के लिए आयोग से अनुमति मांगी है। दोनों बिजली वितरण कंपनियों का तर्क है कि पिछले वर्षों में बिजली खरीद की लागत बढ़ी है। इस अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए वह उपभोक्ताओं से भविष्य में 47 पैसे प्रति यूनिट की समान दर से राशि वसूलना चाहती हैं। कंपनियों ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि यह वसूली मासिक आधार पर करने के बजाय आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से की जाए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों बिजली निगमों, उपभोक्ता संगठनों और आम लोगों की राय सुनी जाएगी। 10 जून को होने वाली सुनवाई में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा।

यदि आयोग इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है, तो बिजली बिलों की मौजूदा दरों में तत्काल बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन उपभोक्ताओं को भविष्य में अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ सकता है। यह अतिरिक्त राशि ब्याज जैसी लागत के रूप में बिलों के साथ जोड़ी जा सकती है।

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