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Chandigarh,चंडीगढ़: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, District Consumer Disputes Redressal Forum चंडीगढ़ ने मोहाली स्थित एक बिल्डर को शहर के एक निवासी को 10 प्रतिशत ब्याज दर के साथ 48 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया है, क्योंकि बिल्डर ने राशि लेने के बावजूद आवासीय विला और प्लॉट देने में विफल रहा। आयोग के समक्ष दायर शिकायत में, इंदरबीर सिंह ने दावा किया कि मेसर्स बाजवा डेवलपर्स ने उन्हें मोहाली के सनी एन्क्लेव में 56,00,000 रुपये में एक आवासीय विला की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिल्डर को 48,00,000 रुपये का भुगतान किया और 19 जून, 2019 को विला बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की थी कि शेष राशि पंजीकृत बिक्री विलेख के निष्पादन के समय भुगतान की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डर इस आधार पर पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित करने में विफल रहा कि इसे किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया था।
उन्होंने बताया कि बिल्डर ने उन्हें 19,46,000 रुपये के भुगतान पर सेक्टर 124, ग्लोबल सिटी, सनी एन्क्लेव, खरड़ में दो आवासीय प्लॉट ऑफर किए और शेष राशि 28,54,000 रुपये वापस करने का वादा किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जिस प्रोजेक्ट में उनके पैसे और विला को समायोजित किया गया था, वह स्वीकृत नहीं था और प्लॉट और प्रोजेक्ट के लिए संबंधित अधिकारियों से किसी भी तरह की मंजूरी नहीं मांगी गई थी। उन्होंने कहा कि वे पैसे वापस पाने के लिए कई बार बिल्डर के पास गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बिल्डर ने इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने सभी अपेक्षित अनुमतियां प्राप्त कर ली थीं और यदि कोई देरी हुई है, तो वह प्रशासनिक अनिवार्यताओं के कारण हुई है। बहसों को सुनने के बाद आयोग ने कहा कि बिल्डर विला के लिए पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित करने में विफल रहा और शिकायतकर्ता को प्लॉट का कब्जा देने में भी विफल रहा, जबकि उसने इसके लिए पैसे लिए थे। इसलिए बिल्डर को निर्देश दिया गया कि वह शिकायतकर्ता को 48,00,000 रुपये 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाए।
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Payal
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