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Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ के यूटी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने अपने अंतरिम आदेश में एक दुकान को उपभोक्ताओं से मोबाइल नंबर न लेने का निर्देश दिया है और 14 अक्टूबर को पेश होकर जवाब देने का नोटिस जारी किया है। पंकज चांदगोठिया नामक अधिवक्ता ने सेक्टर 35 की एक दुकान के मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने दुकान से उत्पाद खरीदे, तो बिल जारी करने के बहाने उनका मोबाइल नंबर 'अनिवार्य रूप से' ले लिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि इससे डेटा गोपनीयता नियमों का उल्लंघन हुआ और उनकी जानकारी बेईमान व्यक्तियों के सामने आ गई। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 26 मई, 2023 को सभी खुदरा विक्रेताओं और विक्रेताओं के संघों को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें विरोधी पक्ष भी शामिल थे, कि किसी उत्पाद की बिक्री के दौरान मोबाइल नंबर पर जोर देना उनके अधिकारों का उल्लंघन है और अनुचित व्यापार व्यवहार है।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 72-ए के तहत अधिसूचना के अनुसार, बिक्री के समय प्राप्त मोबाइल नंबर सहित किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को उसकी सहमति के बिना या किसी वैध अनुबंध के उल्लंघन में किसी अन्य व्यक्ति को बताना दंडनीय अपराध है। चांदगोठिया ने कहा कि मोबाइल नंबर प्रदान करने की अनिवार्य आवश्यकता लागू करके, उपभोक्ताओं को अक्सर उनकी इच्छा के विरुद्ध व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके बाद उन्हें अक्सर खुदरा विक्रेताओं से विपणन और प्रचार संदेशों की बाढ़ आ जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश के बावजूद, कैफे और खुदरा विक्रेता आदेशों का उल्लंघन करना जारी रखते हैं। पीठासीन सदस्य पद्मा पांडे और सदस्य प्रीतिंदर सिंह वाले आयोग ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मद्देनजर, विपक्षी पक्ष 1 (मेसर्स SAVVYY, गुड़गांव) और विपक्षी पक्ष 2 (केके फैशन, SAVVYY की फ्रेंचाइजी) को शिकायत के लंबित रहने के दौरान बिल जारी करते समय ग्राहकों से कोई भी व्यक्तिगत विवरण, जैसे मोबाइल नंबर, लेने से रोक दिया गया था।
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Payal
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