हरियाणा

Chandigarh: आयोग ने जूता कंपनी को 1,500 रुपये का भुगतान करने को कहा

Ratna Netam
10 Jun 2024 2:27 PM IST
Chandigarh: आयोग ने जूता कंपनी को 1,500 रुपये का भुगतान करने को कहा
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Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ विवाद निवारण आयोग ने मेसर्स एयरो क्लब (Woodland) मनी माजरा को गारंटी अवधि के भीतर जूतों की खराबियों को ठीक न करने पर शहर के एक निवासी को 1,500 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। आयोग ने दुकान को जूते की मरम्मत करके उन्हें नि:शुल्क वापस करने का भी निर्देश दिया है। शहर निवासी राकेश कुमार ने आयोग के समक्ष दायर शिकायत में कहा कि 28 जुलाई, 2021 को उन्होंने चंडीगढ़ के मनी माजरा स्थित वुडलैंड शॉप से ​​3,995 रुपये में जूते खरीदे।
खरीदने के तुरंत बाद, जूते पहनने के बाद उनमें कुछ खराबियां आ गईं। और कंपनी ने जूते की मरम्मत नहीं की, जिसके बाद राकेश ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता के आरोप का खंडन नहीं किया गया, क्योंकि ओपी किसी भी ठोस सबूत के साथ आरोपों का खंडन करने के लिए आगे नहीं आया है। इसे देखते हुए ओपी को निर्देश दिया जाता है कि वे जूते की मरम्मत करके उन्हें नि:शुल्क वापस करें। आयोग ने शिकायतकर्ता को हुई मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न तथा मुकदमेबाजी खर्च के लिए मुआवजे के रूप में 1,500 रुपये की एकमुश्त राशि देने का भी निर्देश दिया है।
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