हरियाणा

Chandigarh: पिंजौर के मजदूर की हत्या के आरोप में सहकर्मी गिरफ्तार

Triveni
7 May 2025 1:11 PM IST
Chandigarh: पिंजौर के मजदूर की हत्या के आरोप में सहकर्मी गिरफ्तार
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Chandigarh चंडीगढ़: पिंजौर के खोखरा गांव में किराए के मकान में रहने वाले मजदूर सुनील कुमार की हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पत्नी नन्नी देवी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के संभल जिले की रहने वाली है। उसके अनुसार वह पिछले एक महीने से अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रही थी। उसका पति सुनील कुमार अजय मिस्त्री नामक ठेकेदार के अधीन बद्दी ट्रक यूनियन के पास एक प्लॉट पर मजदूर के रूप में काम करता था। 3 मई की सुबह सुनील काम पर निकला, लेकिन शाम को घर नहीं लौटा। चिंतित होकर उसकी पत्नी ने अपने देवर नन्ने सिंह से सुनील को फोन करने को कहा। फोन पर एक बार 'हैलो' कहकर जवाब दिया गया, लेकिन फोन कट गया। उसके बाद फोन बंद हो गया। अगली सुबह सुनील की पत्नी अपने बेटे और देवर के साथ ट्रक यूनियन के पास घटनास्थल पर गई। वहां हैप्पी नामक ड्राइवर ने उन्हें बताया कि सुनील पिछली शाम करीब साढ़े छह बजे नंदू नामक एक सहकर्मी के साथ काम से निकला था। उस दिन बाद में सुनील के दामाद ने उन्हें एक वीडियो दिखाया जिसमें एक शव था।
कपड़ों और चेहरे की विशेषताओं के आधार पर नन्नी देवी ने शव की पहचान अपने पति के रूप में की। शव को पंचकूला के सेक्टर 6 स्थित सिविल अस्पताल के शवगृह में रखा गया, जहां औपचारिक पहचान की पुष्टि की गई। संदिग्ध हरकत पर संदेह जताते हुए नन्नी देवी ने नंदू पर इसमें शामिल होने का आरोप लगाया, क्योंकि उसे आखिरी बार सुनील के साथ देखा गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नंदू पुत्र रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जो बरेली का रहने वाला है और वर्तमान में प्रीतम कॉलोनी, मदावाला में रहता है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन, खून से सना पैंट और हत्या में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया। जांच का नेतृत्व कर रहे मदावाला पुलिस चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार ने खुलासा किया कि नंदू अपनी पत्नी से अलग रह रहा था और इस मुद्दे पर सुनील अक्सर उसका मजाक उड़ाता था। घटना वाले दिन दोनों ने शराब पी रखी थी। नंदू ने गुस्से में सुनील की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। आरोपी पर आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(बी) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद उसे अंबाला सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।
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