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Chandigarh.चंडीगढ़: यूटी पुलिस के एक कांस्टेबल की जान लेने वाली एक हिट-एंड-रन दुर्घटना में गिरफ्तार किए गए छात्र ईशान शंकर रॉय पर गैर-इरादतन हत्या का आरोप लगाया जाएगा। पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है। इसमें बिना किसी इरादे के, लेकिन यह जानते हुए कि इस कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है, किसी की हत्या करने की सजा का उल्लेख है। नए कानूनों के तहत यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का स्थान लेती है। पुलिस के अनुसार, आरोपी इस साल 11 मई की शाम को साइकिल चला रहे कांस्टेबल आनंद देव को टक्कर मारने के बाद अपनी बीएमडब्ल्यू कार से मौके से फरार हो गया था। यह दुर्घटना सेक्टर 9 स्थित पुलिस मुख्यालय के पास सेक्टर 9-10 ट्रैफिक लाइट पर हुई थी। रॉय को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था।
पुलिस ने शुरुआत में आशीष चौधरी की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 282 और 106(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। उसने पुलिस को बताया कि तेज़ रफ़्तार बीएमडब्ल्यू कार ने साइकिल को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गई। घायल की मौत के बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 105 भी जोड़ दी। आरोपी की ज़मानत याचिका स्थानीय अदालत ने पहले ही खारिज कर दी थी। ज़मानत की माँग करते हुए, आरोपी के वकील ने कहा कि रॉय, जो एक मेधावी छात्र है और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, को इस मामले में झूठा फँसाया गया है। पुलिस के अनुसार, सेक्टर 9/10 रोड पर दो कारों की रेस के दौरान कुछ लोग वीडियो बना रहे थे और उसी समय बीएमडब्ल्यू कार ने पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। शिकायतकर्ता पीड़ित को अस्पताल ले गया।
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