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Chandigarh,चंडीगढ़: परिवहन विभाग के कर्मचारियों से जुड़े सात साल पुराने कथित रिश्वत मामले में सुनवाई ने नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) शिकायतकर्ता का पता लगाने में विफल रही है। चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने जांच अधिकारी (IO) को शिकायतकर्ता का सही पता लगाने का आखिरी मौका दिया है। सीबीआई ने 5 मई, 2017 को नया गांव निवासी कमल कुमार की शिकायत पर सरवन कुमार भाटिया और दमनदीप सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13 (2) और आईपीसी की धारा 120 के तहत मामला दर्ज किया था। कमल ने आरोप लगाया था कि दोनों ने उसकी कार के लिए ऑल इंडिया परमिट जारी करने के लिए रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि कार खरीदने के बाद वह 3 मई, 2017 को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ऑल इंडिया परमिट जारी करवाने के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित पंजाब ट्रांसपोर्ट ऑफिस गया था।
कमल ने आरोप लगाया था कि सरवन ने दस्तावेज जारी करवाने के लिए 16,000 रुपये और 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लेट फीस मांगी थी। उसने बताया कि उसे पता चला कि आरसी और ऑल इंडिया परमिट जारी करवाने के लिए वास्तविक फीस 9,500 रुपये थी। जाल बिछाकर सीबीआई ने सरवन और दमनदीप को 18,300 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने दावा किया कि सरवन आवेदकों से नकद फीस लेने का हकदार नहीं था। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं और साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामला लंबित है। सीबीआई कोर्ट ने कहा, 'अदालत में मौजूद आईओ ने शिकायतकर्ता का पता लगाने के लिए कुछ और समय मांगा है। रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि शिकायतकर्ता को बुलाने के उद्देश्य से पहले ही कई स्थगन दिए जा चुके हैं और उसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। इसलिए, आईओ को शिकायतकर्ता का सही पता लगाने का निर्देश दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए यह अंतिम अवसर दिया गया है।”
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Payal
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