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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने एक कैब चालक को बरी कर दिया है, जिस पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति को घायल करने का आरोप था, क्योंकि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा। पुलिस ने सेक्टर 23 निवासी राजेश गर्ग की शिकायत के बाद भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 279, 337 और 338 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विवेक शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
शिकायतकर्ता ने कहा था कि 15 जनवरी, 2018 को एक सफेद उबर कैब ने उसके पिता को टक्कर मारने के बाद भाग लिया, जो दुर्घटना में घायल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि कैब चालक लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। जांच पूरी होने के बाद चालान तैयार कर अदालत में पेश किया गया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 और 338 के तहत आरोप तय किए गए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का दावा किया। आरोपी के वकील स्वराज अरोड़ा और शनिका ने तर्क दिया कि विवेक को मामले में झूठा फंसाया गया है। गवाहों के बयानों में कई विरोधाभास थे। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।
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Payal
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