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Chandigarh,चंडीगढ़: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की चंडीगढ़ पीठ ने दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की वसूली पर रोक लगा दी है, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष और आठ महीने पूरे कर लिए हैं। पीठ ने विभाग को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। विभाग के कई कर्मचारियों ने अधिवक्ता संजय कौल के माध्यम से न्यायाधिकरण से संपर्क कर विभाग की उस कार्रवाई को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत वे सेवानिवृत्ति के 10 वर्ष और आठ महीने पूरे होने के बाद भी पेंशन के कम्यूटेड मूल्य (CVP) की वसूली कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी वसूली करने के बावजूद प्रतिवादियों ने कानून के खिलाफ वसूली जारी रखी। उन्होंने पीठ के समक्ष प्रतिवादियों को आवेदकों से वसूली रोकने और उनसे पहले से की गई अतिरिक्त वसूली को वापस करने का निर्देश जारी करने की प्रार्थना की।
उन्होंने मूल आवेदन के लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत के रूप में वसूली पर रोक लगाने की भी प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के समय प्रचलित नियमों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय अपनी मासिक पेंशन का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा कम्यूटेड कर सकता है। पेंशन का कम्यूटेड हिस्सा सीवीपी के भुगतान से पंद्रह साल बाद बहाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की राशि 15 साल की नहीं बल्कि 10 साल की अवधि में वसूल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि 15 साल की अवधि अवैध है और आवेदकों की कीमत पर राज्य को अन्यायपूर्ण लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि पूर्ण पेंशन की बहाली के लिए 15 साल का समय तय करना न्यायोचित नहीं है। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि आवेदक समानता और समरूपता के सिद्धांत का पालन करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राहत के हकदार हैं। पीठ ने कहा कि आवेदकों से पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की आगे की वसूली पर रोक रहेगी, बशर्ते कि आवेदकों ने सेवानिवृत्ति के 10 साल और आठ महीने पूरे कर लिए हों। प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने मामले की सुनवाई 10 अक्टूबर को तय की है।
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Payal
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