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Chandigarh.चंडीगढ़: पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग ने ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (गमाडा) के संपदा अधिकारी के खिलाफ 2,000 रुपये के ज़मानती वारंट और इतनी ही राशि के एक मुचलके के साथ 12 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। ये वारंट आयोग से संबद्ध विशेष पुलिस महानिदेशक के कार्यालय के माध्यम से जारी किए जाने हैं। आयोग ने ओमेक्स चंडीगढ़ एक्सटेंशन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को भी शिकायतकर्ता की शिकायतों के निवारण के लिए अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। ओमैक्स ग्रीन्स हाउसिंग सोसाइटी, झरमारी, लालरू निवासी, 72 वर्षीय शिकायतकर्ता आरके अरोड़ा ने कहा कि उनकी शिकायतों का समाधान दो साल से ज़्यादा समय से नहीं हुआ है। सितंबर 2023 में, अरोड़ा और उनके पोते लिफ्ट में खराबी के कारण 20 मिनट से ज़्यादा समय तक फंसे रहे।
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 16 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी होने के बावजूद, गमाडा ने न तो कोई रिपोर्ट पेश की है और न ही कोई जवाब दाखिल किया है। पैनल ने पाया कि हालाँकि शिकायत एक निजी बिल्डर के खिलाफ थी, लेकिन नियंत्रक प्राधिकरण के रूप में, गमाडा हाउसिंग सोसाइटी में बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी परोक्ष रूप से वहन करता है। अरोड़ा ने कहा, "सितंबर 2023 में, जब मैं अपने चार साल के पोते के साथ तीसरी मंजिल से भूतल पर लिफ्ट में जा रहा था, तो लिफ्ट अचानक हवा में रुक गई, जिससे मैं लगभग 15-20 मिनट तक फँसा रहा। मैंने पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग, चंडीगढ़ में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने मेरी शिकायत गमाडा को भेज दी और उसे लिफ्ट का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। हालाँकि, गमाडा द्वारा बार-बार अनुपालन न करने पर, आयोग ने 23 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान उसके संपदा अधिकारी के खिलाफ ज़मानती वारंट जारी कर दिए।"
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