हरियाणा

Chandigarh: धोखाधड़ी के मामले में महिला की जमानत याचिका खारिज

Payal
23 Nov 2024 9:44 AM GMT
Chandigarh: धोखाधड़ी के मामले में महिला की जमानत याचिका खारिज
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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने पंजाब के गुरदासपुर जिले Gurdaspur district की निवासी कंवलजीत कौर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उसने शहर के एक जौहरी से 11.8 लाख रुपये से अधिक की ठगी की है। पुलिस ने सेक्टर 19 में आभूषण की दुकान के मालिक दीपिंदर सिंह की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420 के तहत एफआईआर दर्ज की है। जौहरी ने पुलिस को बताया कि 12 मार्च 2024 को आरोपी उसकी दुकान पर आया
और अपने गहने गिरवी रखकर पैसे उधार लेने की कोशिश की। उसने 143.870 ग्राम गहने गिरवी रखे और जौहरी ने उसे इसके लिए 5,80,000 रुपये दिए, क्योंकि वह उसकी नियमित ग्राहक थी। उसने कहा कि 13 मार्च 2024 को उसने फिर से 126.770 ग्राम सोने के गहने तीन महीने के लिए गिरवी रखे और उसने उसे 5 लाख रुपये दिए। 14 मार्च को फिर से उसने 28.810 ग्राम आभूषण गिरवी रखे और एक व्यक्ति की मौजूदगी में जौहरी से 1 लाख रुपए नकद ले लिए।
शिकायतकर्ता ने बताया कि 1 मई को पुलिस अधिकारी आरोपी के साथ उसकी दुकान पर आए और बताया कि उसके पास गिरवी रखे सोने के आभूषण आरोपी ने चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में किसी अन्य जौहरी से धोखाधड़ी करके हासिल किए हैं। इस पर शिकायतकर्ता ने आरोपी से अपने पैसे वापस मांगे, जिस पर उसने साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के वकील ने दावा किया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। दूसरी ओर, शिकायतकर्ता दीपिंदर सिंह के वकील और सरकारी वकील पंकज चांदगोठिया ने कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से ही 8 एफआईआर दर्ज हैं। बहस सुनने के बाद अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
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