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Chandigarh,चंडीगढ़: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में 33 वर्षीय ऑटो चालक को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दो साल पुराने मामले में दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। उसने बताया कि वह चंडीगढ़ में एक घर में बेबीसिटर का काम करती थी। एक दिन उसे कार्यस्थल पर अच्छा नहीं लग रहा था और उसने पंचकूला स्थित अपने घर जाने का फैसला किया। उसने घर के लिए एक ऑटो रिक्शा किराए पर लिया। चालक उसे जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पीड़िता और आरोपी दोनों का मेडिकल परीक्षण कराया। पीड़िता का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया। सरकारी वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। पीड़िता ने आरोपी के दाहिने हाथ पर सांप के टैटू की पहचान की।
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Payal
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