हरियाणा

Chandigarh: ऑटो चालक को 8 वर्षीय बच्ची से बलात्कार का दोषी पाया गया

Ratna Netam
13 Sept 2024 3:18 PM IST
Chandigarh: ऑटो चालक को 8 वर्षीय बच्ची से बलात्कार का दोषी पाया गया
x
Chandigarh,चंडीगढ़: यहां की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दो साल पहले यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में 45 वर्षीय ऑटो चालक को बलात्कार का दोषी ठहराया है। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में, आठ वर्षीय पीड़िता की मां ने कहा था कि उसका पति उनकी दो बेटियों, जो कक्षा 1 और 3 की छात्रा हैं, को उनके स्कूल में छोड़ने जाता था। 4 अगस्त, 2022 को, उसके पति ने एक ऑटो चालक, आरोपी को दोनों बच्चों को स्कूल से लेने और उनके घर छोड़ने के लिए कहा। जब उसकी बेटियाँ समय पर नहीं लौटीं, तो वह चिंतित हो गई। बाद में आरोपी ने उन्हें घर छोड़ दिया। उसकी बड़ी बेटी ने रोते हुए उसे बताया कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया।
उसने पीड़िता को 20 रुपये भी दिए और उसे अपनी माँ को घटना के बारे में न बताने के लिए कहा। आईपीसी की धारा 354¬A (1) (i) और 376AB और POCSO अधिनियम की धारा 6 और 8 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता और आरोपी की मेडिकल जांच की गई। जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। आरोपी के वकील ने दावा किया कि उसे झूठा फंसाया गया है। वहीं, सरकारी वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। कल सजा सुनाई जाएगी।
Next Story