हरियाणा

Chandigarh: ओलंपिक निकाय चुनाव पर अदालत के आदेश का संघों ने स्वागत किया

Payal
22 Jan 2025 11:58 AM GMT
Chandigarh: ओलंपिक निकाय चुनाव पर अदालत के आदेश का संघों ने स्वागत किया
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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय खेल संघों ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के उस आदेश का स्वागत किया है, जिसमें चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) को चंडीगढ़ ओलंपिक संघ (सीओए) के चुनाव मार्च में कराने के लिए प्रशासक नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। संघों ने दावा किया कि इससे गुटबाजी खत्म होगी और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आदेश दिया है कि चंडीगढ़ ओलंपिक संघ (सीओए) के चुनाव मार्च में कराए जाएं। न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी की पीठ ने 17 जनवरी को जो आदेश दिया, उसका उद्देश्य चार साल से चल रहे गतिरोध को खत्म करना और
निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया की देखरेख के लिए अखिल भारतीय सेवा रैंक के किसी अधिकारी की नियुक्ति करके स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराए जाएं। आवेदकों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता बेअंत सिंह सीमार ने कहा, "पदाधिकारी प्रशासक को सभी प्रासंगिक दस्तावेज एवं रिकॉर्ड सौंपेंगे और चुनाव सीओए, भारतीय ओलंपिक संघ एवं राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के नियमों के तहत कराए जाएंगे। चुनाव के बाद प्रशासक नए निर्वाचित पदाधिकारियों को कार्यभार सौंप देंगे।" स्थानीय खेल संघ के एक प्रतिनिधि ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, "यह फैसला चंडीगढ़ ओलंपिक संघ के लिए कई वर्षों की देरी और विवादों के बाद एक नई शुरुआत का संकेत है। एकता और प्रगति की दिशा में एक कदम के रूप में इन चुनावों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जिससे चंडीगढ़ में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त होगा।"
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