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Chandigarh चंडीगढ़: सेक्टर 26 सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन ने सेक्टर 39 में नई मंडी में दुकानों के आवंटन के लिए हो रही ई-नीलामी के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है।आढ़तियों का कहना है कि नीलामी राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नियमों के अनुसार होनी चाहिए थी। प्रशासन इस्टेट नियमों का पालन कर रहा है।एसोसिएशन के अध्यक्ष बृज मोहन ने कहा कि यह एक ‘अंधा’ नीलामी थी, जिसमें जमीन फ्रीहोल्ड आधार पर ली गई थी, लेकिन इसे लीजहोल्ड पर दिया जा रहा है। आढ़ती राजस्व अर्जित करते हैं और इसे मार्केट कमेटी को देते हैं। उन्होंने कहा कि नए स्थान पर जमीन प्रशासन ने उसी फंड से खरीदी थी, लेकिन नीलामी इस्टेट नियमों के अनुसार की जा रही है।
दरअसल, प्रशासन लीजहोल्ड आधार Administration Leasehold Basis पर साइट बेच रहा है, जिसका शुरू से ही विरोध हो रहा है। दूसरी बात, अगर नीलामी राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नियमों के अनुसार होती, तो मौजूदा आढ़तियों को नो-प्रॉफिट-नो-लॉस आधार पर दुकानें मिल जातीं। साथ ही, दुकानें फ्रीहोल्ड आधार पर दी जा सकती थीं। आढ़तियों के अनुसार इसी सप्ताह हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। इसका मुख्य आधार यह है कि यह नीलामी राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नियमों के तहत की जाए।
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