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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने 11 साल पहले दर्ज एक मामले में पूर्व भाजपा पार्षद Former BJP Councillor और डिप्टी मेयर अनिल दुबे और उनके बेटे सानू दुबे को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है। पुलिस ने 17 मई 2013 को मौलीजागरां के विकास नगर निवासी मुकेश राय की शिकायत पर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत मनी माजरा थाने में मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका विकास नगर निवासी अनिल दुबे से कुछ विवाद था और उसने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी थी। इसके बाद दोनों के बीच समझौते की बातचीत चल रही थी। इसी बीच सानू दुबे ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर उसे धमकी दी। बाद में शिकायतकर्ता अपने दोस्त और भाई के साथ अनिल दुबे के घर उसके बेटे की शिकायत करने गया। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, तो डबल बैरल बंदूक लिए सानू दुबे ने गोली चला दी।
अनिल दुबे ने भी पिस्तौल निकाल ली और गाली-गलौज करने लगे। जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया, जिसके बाद उन पर आरोप तय किए गए। ट्रायल कोर्ट ने 14 दिसंबर 2017 को दोनों को बरी कर दिया। फैसले से व्यथित होकर राज्य ने इसके खिलाफ अपील दायर की। अपीलकर्ता राज्य के अतिरिक्त लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादियों को उनके खिलाफ तय किए गए आरोपों से गलत तरीके से बरी किया है। प्रतिवादियों के वकील एएस गुजराल ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित फैसले में बिल्कुल भी अवैधता या दोष नहीं था और प्रतिवादियों-आरोपियों को सही तरीके से बरी किया गया था। वास्तव में, अभियोजन पक्ष प्रतिवादियों-आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा। बेशक, प्रतिवादी-अनिल दुबे के बयान पर शिकायतकर्ता के खिलाफ एक क्रॉस-केस दर्ज किया गया था और वर्तमान मामला शिकायतकर्ता द्वारा मामले के जवाब में दर्ज किया गया था। दलीलें सुनने के बाद अपीलकर्ता सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले की जड़ तक जाने वाले साक्ष्यों की कड़ी पूरी करने में विफल रहा।
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Payal
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