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Chandigarh.चंडीगढ़: स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल (SSOC), मोहाली ने बिहार के मोतिहारी में भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित रक्सौल कस्बे से राजबीर सिंह उर्फ फौजी नाम के एक आर्मी भगोड़े को गिरफ्तार किया है, जब वह कथित तौर पर देश से भागने की कोशिश कर रहा था। SSOC ने उसके पास से 500 ग्राम हेरोइन और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने बताया कि यह कार्रवाई उसके साथी चिराग की गिरफ्तारी के तुरंत बाद हुई है, जो फाजिल्का की काशी राम कॉलोनी का रहने वाला है। उसके पास से 407 ग्राम हेरोइन और एक 9MM पिस्तौल बरामद हुई थी। चिराग कथित तौर पर राजबीर के लिए कूरियर का काम करता था और ड्रग तस्करी से मिले पैसे को उस तक पहुंचाने में उसकी अहम भूमिका थी।
राजबीर की शुरुआती जांच में पता चला कि वह 2011 में भारतीय सेना में शामिल हुआ था और फरवरी 2025 में फरार हो गया था, जब इस साल की शुरुआत में अमृतसर ग्रामीण के घरिंडा पुलिस स्टेशन में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3, 4 और 5 के तहत उस पर और उसके साथियों पर जासूसी का मामला दर्ज किया गया था। DGP ने बताया कि जांच में सिरसा के महिला पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमले की साजिश में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की भूमिका भी सामने आई है। उन्होंने बताया कि राजबीर और चिराग ने अमृतसर ग्रामीण के गुरजंट सिंह को हैंड ग्रेनेड दिए थे, जिसे हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। DGP ने बताया कि गुरजंट को चिराग के जरिए आर्थिक मदद दी गई थी। DGP ने बताया कि गुरजंट को दिए गए पैसे आगे हमलावरों तक पहुंचाए गए और ग्रेनेड हमले को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए।
जांच में यह भी पता चला कि 2022 में, राजबीर कथित तौर पर सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान स्थित कुछ लोगों के संपर्क में आया और हेरोइन की खेप तक पहुंच के बदले में, उसने संवेदनशील और गोपनीय सैन्य जानकारी देना शुरू कर दिया और अन्य सेना कर्मियों को भी इन हैंडलर्स से मिलवाया। मामला दर्ज होने के बाद, राजबीर फरार हो गया और नेपाल को अपना ठिकाना बनाया, वह अक्सर पंजाब और नेपाल के बीच आता-जाता रहता था और अपनी ड्रग तस्करी का धंधा जारी रखा। राजबीर ने खुलासा किया कि उसके पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स उसे नेपाल के रास्ते भारत से यूरोप भागने में मदद कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद आरोपी को पंजाब लाया गया। आरोपी के खिलाफ 10 दिसंबर को SSOC पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की धारा 21, आर्म्स एक्ट की धारा 25(1) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।
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