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Chandigarh,चंडीगढ़: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ ने मोहाली स्थित एजेंसी माहिरा स्टोर्स को निर्देश दिया है कि वह लेफ्टिनेंट जनरल हरवंत सिंह (सेवानिवृत्त) को सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए अवैध रूप से अतिरिक्त ली गई 37,920 रुपये की राशि 10 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करे। चंडीगढ़ के सेक्टर 33-डी निवासी लेफ्टिनेंट जनरल हरवंत सिंह (सेवानिवृत्त) ने आयोग के समक्ष दायर शिकायत में कहा कि उन्होंने पावर प्लांट की स्थापना के लिए माहिरा स्टोर्स इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-7, मोहाली की सेवाओं का लाभ उठाया। एजेंसी को चंडीगढ़ प्रशासन की चंडीगढ़ रिन्यूअल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (CREST) द्वारा अनुमोदित और अधिकृत किया गया था। एजेंसी को 3 अगस्त, 2018 को उनके घर पर 3 KWP SPV सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए कुल 1,80,000 रुपये की कीमत पर एक खरीद आदेश दिया गया था। उन्होंने सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए एजेंसी को 20,000 रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान किया।
लेकिन एजेंसी ने काम शुरू नहीं किया। इसके बाद एजेंसी की मांग के अनुसार उन्होंने 2,00,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे पहले एजेंसी ने 1,80,000 रुपये के क्रय आदेश के विरुद्ध सोलर प्लांट लगाने के लिए 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि ली और दूसरे किसी न किसी बहाने से काम में देरी की और अक्टूबर 2018 में ही काम पूरा किया। उन्होंने कई बार अतिरिक्त ली गई 40,000 रुपये की राशि वापस करने का अनुरोध किया, लेकिन एजेंसी ने अभी तक राशि वापस नहीं की। क्रेस्ट ने जवाब में कहा कि एजेन्सी ने शिकायतकर्ता से अतिरिक्त राशि ली है, क्योंकि वह निर्धारित दर से अधिक राशि लेने की हकदार नहीं है तथा वर्तमान मामले में एजेन्सी की दर 61,000 रुपये प्रति किलोवाट प्रति यूनिट थी तथा शिकायतकर्ता ने 3 किलोवाट प्रति यूनिट का सोलर प्लांट लगाया था, इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा देय कुल राशि मात्र 1,83,000 रुपये बनती है। एजेन्सी माहिरा स्टोर्स नोटिस तामील के बावजूद उपस्थित नहीं हुई, इसलिए उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
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Payal
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