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Chandigarh.चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने पंजाब के मुक्तसर निवासी एक व्यक्ति को मादक पदार्थ के मामले में बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा। सुखप्रीत सिंह पर 17 दिसंबर, 2020 को मलोया पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जब उसे 22 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया था।
जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए उसके खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का दावा किया। आरोपी के वकील अवनीत सिंह चीमा ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष संदेह की छाया से परे मामले को साबित करने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में कई विरोधाभास थे। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को निर्दोष करार दिया।
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Payal
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