हरियाणा
Chandigarh: पांच साल बाद, अदालत ने 80 कारतूसों के साथ पकड़े गए व्यक्ति को बरी कर दिया
Ratna Netam
19 Feb 2025 5:23 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने कुलविंदर काला को पांच साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में बरी कर दिया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा। पुलिस ने 3 जून, 2020 को 80 कारतूसों के साथ कथित तौर पर गिरफ्तार किए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने बताया कि एएसआई दिलबर सिंह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ के सेक्टर 34 स्थित शाम फैशन मॉल के पास गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि कुलविंदर के पास पिस्तौल और कारतूस हैं।
मुखबिर ने यह भी बताया कि वह हेलिक्स इंस्टीट्यूट पार्किंग के पीछे अपनी कार खड़ी करके कहीं चला गया है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसकी कार की तलाशी ली तो एक डिब्बे में 50 कारतूस और दूसरे डिब्बे में 25 कारतूस मिले। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसमें से पांच और कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी इसके लिए कोई लाइसेंस या परमिट दिखाने में विफल रहा। आरोपी के वकील विवेक कथूरिया ने दलील दी कि आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में पुलिस ने अभियोजन स्वीकृति भी नहीं ली है। साथ ही गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को आरोपों से बरी कर दिया।
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