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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने पंजाब The local court in Punjab के होशियारपुर निवासी अखिलेश महाजन को चार साल पहले सेक्टर 11 में अपनी मां की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी के खिलाफ 21 जनवरी, 2020 को सेक्टर 11 थाने में आईपीसी की धारा 308 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। सेक्टर 11 में रहने वाले व्यवसायी शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने अपने सामने एक घर से रोने की आवाज सुनी और मामले की जानकारी लेने के लिए बाहर आया। उसने बताया कि उसने देखा कि घर में किराएदार के तौर पर रह रहा अखिलेश अपनी मां सुषमा गुप्ता की पिटाई कर रहा था। आरोपी ने बताया कि उसकी मां ने उस पर हत्या का आरोप लगाया है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि अखिलेश अपनी मां के साथ गाली-गलौज कर रहा था और उसके चेहरे पर लात मारी, जिससे उसकी मां से खून बहने लगा और उसका एक दांत टूट गया। जब उसने और अन्य लोगों ने अखिलेश को रोकने की कोशिश की, तो उसने उन्हें धमकाया। पुलिस को बुलाया गया और पीड़िता को इलाज के लिए पीजीआई ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। शुरू में पुलिस ने आईपीसी की धारा 308 के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन महिला की मौत के बाद धारा 302 भी जोड़ दी गई। अभिषेक के वकील ने दलील दी कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है। दूसरी ओर, सरकारी वकील ने दावा किया कि अभियोजन पक्ष ने संदेह की छाया से परे मामले को साबित कर दिया है। बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि उसकी नरमी की याचिका को खारिज कर दिया।
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Payal
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