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Chandigarh,चंडीगढ़: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), चंडीगढ़ ने तकनीकी शिक्षा सचिव, यूटी और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, Industrial Training Institute, चंडीगढ़ की प्रिंसिपल को निर्देश दिया है कि वे एक संविदा कर्मचारी को तब तक बिना ब्रेक के अपनी सेवा जारी रखने की अनुमति दें, जब तक कि उसके पद पर नियमित नियुक्ति न हो जाए। न्यायाधिकरण ने कहा कि संबंधित कर्मचारी को केवल एक स्थायी नियुक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसे निर्धारित नियमों के तहत भर्ती किया जाता है। इसलिए, बार-बार उसे कार्यमुक्त करने और फिर से काम पर रखने की महिला प्रशिक्षण संस्थान की कार्रवाई मनमानी और अवैध है। प्रवीणा वसंतराव रामटेके को दिसंबर 2017 में छह महीने के अनुबंध पर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षक, ड्रेस-मेकिंग के रूप में भर्ती किया गया था।
तब से उन्हें विभाग द्वारा हर छह महीने में कार्यमुक्त और फिर से नियुक्त किया जाता रहा है। 17 फरवरी, 2021 को, रामटेके ने न्यायाधिकरण में अपना मामला प्रस्तुत किया, जिसमें आग्रह किया गया कि जब तक उनका पद स्थायी रूप से नहीं भर जाता, तब तक किसी अन्य अस्थायी कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित न किया जाए। उन्होंने न्यायाधिकरण को यह भी सूचित किया कि छह महीने के मातृत्व अवकाश के उनके अधिकार को अस्वीकार कर दिया गया था। प्रशिक्षण संस्थान ने न्यायाधिकरण में दावा किया कि मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया था। लेकिन संस्थान ने अपने छात्रों के हितों की रक्षा के लिए संविदा कर्मचारियों को नियुक्त करने की अपनी नीति को उचित ठहराने की कोशिश की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधिकरण ने इस बात पर जोर दिया कि अस्थायी कर्मचारियों को हटाने की मनमानी प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। इसने कहा कि संस्थान के पास किसी कर्मचारी के जीवन और कैरियर को खतरे में डालने का कोई अधिकार नहीं है। अंत में, न्यायाधिकरण ने प्रशिक्षण संस्थान को निर्देश दिया कि वह आवेदक को प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवा जारी रखने की अनुमति दे, साथ ही सभी कर्मचारी लाभ भी दे, जब तक कि पद स्थायी रूप से नहीं भरा जाता।
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Payal
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