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Chandigarh,चंडीगढ़: दिवाली के त्यौहार के नजदीक आते ही यूटी प्रशासन ने शहर भर में 12 निर्धारित स्थलों पर ग्रीन पटाखे बेचने के लिए 96 विक्रेताओं को लाइसेंस देने की योजना बनाई है। यूटी प्रशासक UT Administrator ने पटाखा विक्रेताओं को स्थल आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। उपायुक्त कार्यालय द्वारा सोमवार को विक्रेताओं को स्थल आवंटित करने की समय-सारिणी के बारे में अधिसूचना जारी किए जाने की संभावना है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की तिथि के साथ-साथ ड्रा की तिथि का भी उल्लेख किया जाएगा। प्रत्येक स्थल पर आठ से 10 दुकानें होंगी। विक्रेताओं को केवल तीन दिन ही पटाखे बेचने की अनुमति होगी। पिछले साल 96 स्थलों के लिए 790 लोगों ने आवेदन किया था। इच्छुक विक्रेताओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे और पारदर्शिता तथा विक्रेताओं की पहुंच को आसान बनाने के लिए ड्रा भी ऑनलाइन ही आयोजित किया जाएगा।
प्रशासन ने 31 अक्टूबर को दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच दो घंटे के लिए केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति देने का फैसला किया है। गुरुपर्व 15 नवंबर को यह समय सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक होगा। शहर में पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू होने में हो रही देरी पर क्रैकर डीलर्स एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। एसोसिएशन के महासचिव चिराग अग्रवाल ने कहा कि त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन यूटी प्रशासन ने अभी तक साइट अलॉट करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। उन्होंने कहा कि दिवाली में करीब एक पखवाड़ा बाकी है और उन्होंने अभी तक ग्रीन पटाखों की खरीद के लिए ऑर्डर नहीं दिया है। देरी से उनका कारोबार प्रभावित होगा, क्योंकि आखिरी समय में पटाखे खरीदना मुश्किल होगा।
डीसी विनय प्रताप सिंह को लिखे पत्र में एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले लाइसेंस के ड्रा की प्रक्रिया शुरू कर दी जानी चाहिए थी, ताकि केवल सफल आवेदक ही थोक विक्रेताओं के पास बुकिंग कर सकें। पटाखों का स्टॉक प्राप्त करने के लिए थोक विक्रेताओं द्वारा अन्यत्र ऑर्डर बुकिंग शुरू कर दी गई है। हालांकि चंडीगढ़ में सफल आवेदक प्रशासन द्वारा लाइसेंस के ड्रा के बाद ही पटाखे खरीद सकते हैं, जिससे विक्रेताओं को अंतिम समय में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले साल भी कई विक्रेता जो ड्रा में सफल नहीं हुए थे, उन्हें पहले से ऑर्डर बुक करने के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने मांग की कि पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी स्टॉल क्षेत्र को 15x15 फीट से बढ़ाकर 15x30 फीट किया जाए। विक्रेताओं को निर्धारित स्थलों पर 15x15 फीट के क्षेत्र में पटाखा स्टॉल लगाने का अधिकार है, यह स्थान अपर्याप्त है। एसोसिएशन ने आग्रह किया कि पटाखों के उचित प्रदर्शन और बिक्री के लिए स्टॉल क्षेत्र को 15x30 फीट तक बढ़ाया जाए।
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Payal
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