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Chandigarh,चंडीगढ़: यूटी प्रशासन कल सेक्टर 53-54 में फर्नीचर मार्केट के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ अभियान चला सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी (LAO) ने फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों को 28 जून तक साइट खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस के जवाब में, फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने 25 जून को डिप्टी कमिश्नर (DC) विनय प्रताप सिंह से मुलाकात की। उनकी शिकायतों को सुनने के बाद, डीसी ने उन्हें 28 जून से पहले एलएओ को व्यक्तिगत जवाब दाखिल करने के लिए कहा, ऐसा न करने पर एकतरफा तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने कहा कि बाजार में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले जिन लोगों ने अपने जवाब और अंडरटेकिंग दे दी है, उनके लिए कल तोड़फोड़ नहीं की जाएगी क्योंकि उनके जवाबों की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, "उनके लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके जवाबों की जांच के बाद जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।" उन्होंने कहा, "कुछ दुकानदारों ने अपने जवाब नहीं दिए हैं और नोटिस के अनुसार, इन अवैध कब्जाधारियों की इकाइयों पर जल्द ही तोड़फोड़ की जाएगी।" उन्होंने फिर दोहराया कि यह बाजार सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चल रहा है और यूटी प्रशासन का कर्तव्य है कि वह अपनी जमीन से अवैध कब्जे हटवाए। डीसी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन बधेरी गांव की इस जमीन का पूर्ण मालिक है। 22 जून को भूमि अधिग्रहण विभाग ने फर्नीचर मार्केट को नोटिस जारी कर दुकानदारों को एक सप्ताह के भीतर अपनी दुकानें गिराने और सरकारी जमीन खाली करने का निर्देश दिया था। दुकानदारों को दिए गए नोटिस में विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह जमीन चंडीगढ़ प्रशासन ने 2002 में अधिग्रहित की थी और यह बधेरी गांव का हिस्सा है। दुकानदारों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने के प्रयासों के बावजूद, सभी याचिकाओं का सितंबर 2023 में निपटारा कर दिया गया। अदालत के फैसले ने प्रशासन के भूमि को पुनः प्राप्त करने के अधिकार को बरकरार रखा, जिसने पहले ही मूल भूमि मालिकों को मुआवजा दे दिया है।
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Payal
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