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Chandigarh,चंडीगढ़: पर्यावरण मंजूरी Environmental Clearance और बिल्डिंग प्लान प्राप्त करने के मानदंडों के उल्लंघन के लिए, यूटी एस्टेट ऑफिस ने आज औद्योगिक क्षेत्र, चरण I में दो वाणिज्यिक परिसरों, गोदरेज इटरनिया और बर्कले स्क्वायर के कब्जे प्रमाण पत्र (ओसी) को रद्द कर दिया। डिप्टी कमिश्नर-कम-एस्टेट ऑफिसर विनय प्रताप सिंह ने कहा कि दोनों इमारतों के कब्जे प्रमाण पत्र राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति से अनुमति प्राप्त करने और बिल्डिंग प्लान के संबंध में शर्तों के उल्लंघन के लिए रद्द कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए, वन्यजीव मंजूरी से संबंधित प्रमुख शर्त अभी भी अधूरी है।
एस्टेट ऑफिसर ने प्रवर्तन शाखा को यह सुनिश्चित करके आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इमारत को किसी भी रहने योग्य उपयोग में नहीं लाया जाए और एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश की जाए। प्रतिवादियों ने गलत तरीके से प्रस्तुत करके और तथ्यों को छिपाकर बिल्डिंग प्लान, संशोधित बिल्डिंग प्लान और कब्जे प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। उनके पास जो पर्यावरण मंजूरी थी, वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन थी, जिसमें अनिवार्य था कि वन्यजीव मंजूरी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति से प्राप्त की जानी चाहिए। हालांकि, प्रतिवादियों द्वारा वन्यजीव मंजूरी कभी नहीं ली गई। हाल ही में हुई एक बैठक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने प्रशासन को वन्यजीव मंजूरी के बिना संचालित होने वाली दो परियोजनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। कथित तौर पर ये परियोजनाएं सुखना ईएसजेड के 10 किलोमीटर के दायरे में आती हैं।
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Payal
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