हरियाणा
Chandigarh: वैट घोटाला मामले में अकाउंटेंट को 3 साल की जेल
Ratna Netam
25 Jun 2025 6:24 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने 13 साल पुराने वैट घोटाले में पंजाब निवासी विक्रम ठाकुर को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। सीबीआई ने 1 जून 2012 को आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपियों ने यूटी आबकारी एवं कराधान विभाग को 24 लाख रुपये का चूना लगाया। आरोपों के अनुसार, 2010-11 और 2011-12 के दौरान ठाकुर को आभूषण वस्तुओं का कारोबार करने वाली 12 दुकानों/फर्मों की ओर से अधिकृत बैंकों में वैट (मूल्य वर्धित कर) जमा करने और संपर्क केंद्रों के माध्यम से आबकारी एवं कराधान विभाग, चंडीगढ़ को वैट रिटर्न जमा करने के लिए एकाउंटेंट के रूप में नियुक्त किया गया था।
लेकिन आरोपियों ने धोखाधड़ी से वैट की फर्जी और झूठी भुगतान रसीदें तैयार कीं, जिसमें बैंक अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर और अवैध रूप से बैंक टिकटों का इस्तेमाल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसएमई शाखा, सेक्टर 17, चंडीगढ़ में वैट जमा दिखाया गया। फर्जी और मनगढ़ंत वैट रसीदों के आधार पर उसने 12 दुकानों/फर्मों की ओर से संपर्क केंद्रों के माध्यम से आबकारी एवं कराधान विभाग को वैट रिटर्न जमा करवाए। इस कार्यप्रणाली को अपनाते हुए उसने विभाग को 24,85,685 रुपये की ठगी की। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपों को सही साबित किया है और आरोपी को धारा 420, 467, 468, 471, आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और तदनुसार दोषी ठहराया गया। अदालत ने दोषी पर 4,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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