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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 के कॉलोनी नंबर 4 निवासी गुरुदत्त मिश्रा को दो साल पहले दर्ज हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता के मुकर जाने के बावजूद अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में कामयाब रहा। सीएफएसएल रिपोर्ट से साबित हुआ कि चाकू पर मिला खून मृतक और घायल दोनों का था। पुलिस ने ऋषभ धनगर नामक व्यक्ति की शिकायत पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 13 दिसंबर, 2022 को मामला दर्ज किया। उसने बताया कि वह चंडीगढ़ के हल्लो माजरा गांव में किराए पर रहता है और एलांते मॉल में एक आइसक्रीम पार्लर में काम करता है।
13 दिसंबर, 2022 को अपना काम खत्म करने के बाद उसने अपने दोस्त रितेश के साथ घर पहुंचने के लिए एक ऑटो किराए पर लिया। जब वे राम दरबार के पास पहुंचे तो मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति आया और उनके साथ गाली-गलौज करने लगा और उनका पीछा करने लगा। इसके बाद मोटरसाइकिल सवार ने अपनी बाइक सड़क किनारे खड़ी कर दी और उसे तथा उसके दोस्त की गर्दन पर किसी नुकीले हथियार से वार कर दिया तथा मौके से फरार हो गया। हमले में दोनों घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए जीएमसीएच-32 ले जाया गया। बाद में उसके दोस्त रितेश की उपचार के दौरान मौत हो गई। उक्त बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई।
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा मोटरसाइकिल, दस्तावेज तथा अपराध में प्रयुक्त हथियार को कब्जे में ले लिया गया। जांच पूरी होने पर धारा 173 (2) सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में पेश की गई। आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए गए। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है। दूसरी ओर जिला अटॉर्नी मनु कक्कड़ District Attorney Manu Kakkar ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने वैज्ञानिक तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मामला साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीएफएसएल रिपोर्ट से साबित होता है कि चाकू पर मिला खून मृतक तथा घायल दोनों का है। इसके अलावा आरोपी यह बताने में विफल रहा कि चाकू उसके पास कैसे आया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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Payal
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