हरियाणा

Chandigarh: मोहाली में पटाखों की बिक्री के लिए 44 अस्थायी लाइसेंस जारी

Ratna Netam
10 Oct 2025 6:10 PM IST
Chandigarh: मोहाली में पटाखों की बिक्री के लिए 44 अस्थायी लाइसेंस जारी
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Chandigarh.चंडीगढ़: सेक्टर 76 स्थित जिला प्रशासनिक परिसर में आज हुए ड्रॉ के बाद पटाखों की बिक्री के लिए कुल 44 अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए। जिला प्रशासन को 1,260 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1,180 वैध पाए गए। ड्रॉ के माध्यम से पटाखों की बिक्री के लिए 44 अस्थायी लाइसेंस आवंटित किए गए, जिनमें मोहाली और बनूर के लिए 18 (1,042 आवेदनों में से), खरड़, कुराली और नयागांव के लिए आठ (19 आवेदनों में से), डेरा बस्सी के लिए छह (187 आवेदनों में से) और लाड़ू और ज़ीरकपुर को 12 लाइसेंस मिले (प्राप्त आवेदनों की संख्या के बराबर; इसलिए, ड्रॉ की आवश्यकता नहीं पड़ी)। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों और राज्य सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, इस वर्ष 2016 में जारी किए गए लाइसेंसों में से केवल 20 प्रतिशत ही जारी किए जा सकेंगे। प्रशासन ने जिले में बिक्री के लिए केवल 13 स्थान निर्धारित किए हैं। इन क्षेत्रों के बाहर बिक्री की अनुमति नहीं होगी और किसी को भी निर्धारित तिथियों और समय से पहले या बाद में पटाखे बेचने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उच्च न्यायालय ने पटाखों की बिक्री के लिए स्थायी लाइसेंस जारी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और अस्थायी लाइसेंसों की संख्या सीमित कर दी है। दिवाली (20 अक्टूबर) को केवल रात 8 बजे से रात 10 बजे तक और गुरुपर्व (5 नवंबर) को सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। पटाखों की बिक्री केवल 18, 19 और 20 अक्टूबर तथा 5 नवंबर (गुरुपर्व) को सुबह 10 बजे से शाम 7.30 बजे के बीच निर्धारित स्थलों पर ही की जा सकेगी। बिना वैध लाइसेंस के पटाखों का अवैध भंडारण या बिक्री करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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