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Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने सेक्टर 52 निवासी एक व्यक्ति को चाकू से हमला कर घायल करने के जुर्म में चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अरविंद की शिकायत पर सेक्टर 34 थाने में आरोपी सनी कुमार sunny kumar के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह सेक्टर 34 मार्केट में फर्नीचर सप्लाई करता है। 7 अक्टूबर 2019 को वह फर्नीचर लोड कर रहा था, जहां पीड़ित संजय और सनी मौजूद थे। रात करीब 11 बजे दोनों में कहासुनी हो गई। बाद में सनी ने मार्केट से अपने दोस्तों को बुला लिया।
उन्होंने संजय की पिटाई शुरू कर दी और उसे जान से मारने की नीयत से चाकू से वार भी किया। जब वह मदद के लिए चिल्लाया तो हमलावर भाग गए। पीड़ित को पीसीआर वाहन में सेक्टर 32 के अस्पताल ले जाया गया। जांच के दौरान आरोपी सनी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के वकील और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 326, 148, 506 सहपठित धारा 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया, लेकिन धारा 307 के तहत आरोप से उसे बरी कर दिया। अदालत ने दोषी को चार साल की जेल की सजा सुनाई और उस पर 9,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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Payal
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