हरियाणा
Chandigarh: 12वीं की छात्रा से सामूहिक बलात्कार के मामले में 4 को 20 साल की जेल
Ratna Netam
30 April 2025 6:46 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दो साल पहले दर्ज सामूहिक दुष्कर्म के मामले में रजत ठाकुर, युवराज सिंह, कृष्णा सिंह और हर्ष को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 71-71 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जनवरी 2023 में 12वीं की छात्रा द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। छात्रा ने आरोप लगाया कि 15 अक्टूबर 2022 को वह अपने दोस्त और अन्य लोगों के साथ रात करीब 11 बजे पंचकूला के एक क्लब में गई थी। आरोपियों में से एक ने उसे शराब पीने के लिए कहा।
शराब पीने के बाद उसे तबीयत खराब होने लगी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि नशे में धुत एक आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि कार में चार लोग सवार थे। वे उसे चंडीगढ़ के एक पीजी आवास में ले गए, जहां एक अन्य आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, अदालत ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 328, 366, 376 (2) (डी), 506 और 120-बी के तहत आरोप तय किए। मुकदमे के दौरान, राज्य के विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने संदेह की छाया से परे मामले को साबित कर दिया है।
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