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Chandigarh,चंडीगढ़: सेक्टर 43 स्थित जिला न्यायालय परिसर में आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत National Lok Adalat organised में कुल 2940 मामलों का निपटारा किया गया। जिला न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता में 21 पीठों का गठन किया गया, जिसमें आपराधिक समझौता योग्य मामले, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत मामले, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) मामले, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, मध्यस्थता मामले, अन्य दीवानी मामले, नगर निगम मामले और यातायात चालानों की सुनवाई की गई। एमएसीटी के एक मामले में, मृत्यु के मामले में दावेदारों को मुआवजे के रूप में 54.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।
37,20,260 रुपये का जुर्माना लगाकर यातायात चालानों का भी निपटारा किया गया। इसके अलावा, स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) द्वारा 31,94,224 रुपये की राशि वाले 4982 मुकदमे-पूर्व मामलों का निपटारा किया गया। इसके अलावा श्रम न्यायालय द्वारा 12,95,089 रुपए की राशि से संबंधित आठ श्रम विवाद मामलों का निपटारा किया गया, जबकि ऋण वसूली न्यायाधिकरण-III द्वारा 308 और राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों द्वारा 62 मामलों का निपटारा किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुणवीर वशिष्ठ, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव सुरेन्द्र कुमार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार ने लोक अदालत को सफल बनाने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने विवादों का निपटारा लोक अदालतों के माध्यम से करवाएं, क्योंकि इससे त्वरित और किफायती न्याय मिलता है।
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Payal
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