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Chandigarh चंडीगढ़: 14 वर्षीय लड़की से बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में 41 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। POCSO और बलात्कार के मामलों से निपटने वाली अतिरिक्त जिला न्यायाधीश याशिका की विशेष अदालत ने दोषी भूपिंदर सिंह रावत पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस बीच, अदालत ने मामले में एक अन्य आरोपी अमित (29) को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला किशोरी की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि जब वह चंडीगढ़ के सेक्टर 56 के पलसोरा गांव में घर पर अकेली थी, तो अमित ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे इस घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी।
कुछ दिनों बाद, जब वह फिर से घर पर अकेली थी, तो भूपिंदर सिंह रावत ने उसके साथ बलात्कार किया। उसने उसे यौन उत्पीड़न के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और पीड़िता का चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित सरकारी मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया था। जांच के दौरान यह साबित हो गया कि नाबालिग लड़की गर्भवती थी। भ्रूण की मेडिकल और डीएनए रिपोर्ट भी आरोपी भूपिंदर के नमूनों से मेल खाती है।
अदालत में आरोपी अमित के बचाव पक्ष के वकील हरीश भारद्वाज ने दलील दी कि लड़की के पिता के कहने पर उसके परिवार से बदला लेने और उसे परेशान करने के लिए मामला दर्ज किया गया था ताकि उसका करियर दांव पर लग जाए। साथ ही पीड़िता की मेडिकल जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पीड़िता को आरोपी भूपिंदर ने गर्भवती किया था, फिर भी पुलिस ने अमित को बरी नहीं किया, वकील ने दलील दी। भूपिंदर के बचाव पक्ष के वकील ने यह भी दलील दी कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है और उसका मामले में कोई हाथ नहीं है। हालांकि, अदालत ने सबूतों और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें साबित हुआ कि भ्रूण भूपिंदर का ही था, उसे दोषी ठहराया।
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