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Haryana हरियाणा : हरियाणा सरकार ने 2 मार्च (रविवार) को पंजीकृत मतदाताओं के लिए सवेतन अवकाश घोषित किया है, जहां नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर समितियों के चुनाव होने हैं। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह अवकाश जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत हरियाणा सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होता है।
2 मार्च को सात नगर निगमों के महापौर और सभी वार्डों के सदस्यों, चार नगर परिषदों और 21 नगर समितियों के सभी वार्डों के अध्यक्षों और सदस्यों के आम चुनाव और अंबाला और सोनीपत में दो महापौर सीटों के लिए उपचुनाव के लिए मतदान होगा। इसके अतिरिक्त, नगर परिषद सोहना (गुरुग्राम), नगर समिति असंध (करनाल) और नगर समिति इस्माइलाबाद (कुरुक्षेत्र) में तीन अध्यक्ष सीटों के लिए उपचुनाव होंगे।
अधिसूचना में 9 मार्च (रविवार) को पानीपत नगर निगम में मतदान के लिए सवेतन अवकाश भी घोषित किया गया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य भर में स्थानीय निकाय चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है।
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