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Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ की एक अदालत ने चार साल पहले दर्ज डकैती के एक मामले में दो व्यक्तियों रजत सिंह और रोहित को दो-दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। नरमी बरतने to be lenient की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि अपराध की प्रकृति ऐसी है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में समाज को एक कड़ा संदेश देने के लिए पर्याप्त सजा की आवश्यकता है। पुलिस ने ऑटोरिक्शा चालक संजय कुमार की शिकायत पर 3 अगस्त, 2020 को चंडीगढ़ के मलोया पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 394 और 34 के तहत मामला दर्ज किया था। उसने पुलिस को बताया कि 2 अगस्त को वह सेक्टर 22 से घर जा रहा था, तभी दो लड़कों ने उसे सेक्टर 25/38 लाइट प्वाइंट पर रुकने का इशारा किया और उसे धनास ले जाने के लिए कहा। जब वह सेक्टर 38 वेस्ट के गौशाला मोड़ पर पहुंचा, तो एक लड़के ने उसके सिर पर ईंट जैसी किसी वस्तु से हमला कर दिया और दूसरे ने उसका गला घोंटने की कोशिश की।
उन्होंने उसका पर्स, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन और 500 रुपये तथा एक मोबाइल फोन छीन लिया और ऑटो से कूदकर भाग गए। संजय कुमार ने एक राहगीर के मोबाइल से पुलिस को फोन किया। पुलिस ने उसे चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित सरकारी अस्पताल पहुंचाया। कुछ दिनों बाद रजत और रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 394 सहपठित धारा 34 के तहत आरोप तय किए गए, जिस पर उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे की मांग की। बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपियों को मामले में झूठा फंसाया गया है। दूसरी ओर, सरकारी वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह की छाया से परे साबित कर दिया है। बहसों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष दोनों आरोपियों के अपराध को उचित संदेह की छाया से परे साबित करने में सक्षम है और तदनुसार दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।
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Payal
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