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Chandigarh: राष्ट्रीय लोक अदालत में 17,511 मामले निपटाए गए

Ratna Netam
13 July 2025 6:08 PM IST
Chandigarh: राष्ट्रीय लोक अदालत में 17,511 मामले निपटाए गए
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Chandigarh.चंडीगढ़: आज सेक्टर 43 स्थित जिला न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 17,511 मामलों का निपटारा किया गया। निपटान किए गए मामलों में 1,82,07,900 रुपये के 14,684 यातायात चालान, सात आपराधिक समझौता योग्य मामले, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत 2,231 मामले, 42 मोटर दुर्घटना दावा मामले, 121 वैवाहिक/पारिवारिक विवाद और 103 दीवानी मुकदमे व किराया संबंधी मामले शामिल थे। इसके अलावा, 11 निष्पादन, 11 मध्यस्थता मामले, दो दीवानी/किराया अपील, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत 26 मामले और 10 आपराधिक अपीलों का भी निपटारा किया गया। श्रम न्यायालय द्वारा सात, राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों द्वारा 78, ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I द्वारा 286, डीआरटी-III द्वारा 150 और तहसीलदार (राजस्व) द्वारा 343 दाखिल खारिज (म्यूटेशन) मामलों का निपटारा किया गया। एक वैवाहिक विवाद में, एक जोड़ा पुनीत मोहन शर्मा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, केंद्र शासित प्रदेश की अदालत में पेश हुआ।
उनकी शादी 18 नवंबर, 2012 को चंडीगढ़ में हुई थी। कुछ विवादों के चलते, वे 26 सितंबर, 2021 से अलग रह रहे थे। इसके बाद, पति ने अदालत में तलाक की अर्जी दायर की। अदालत ने इस मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में उठाया और दोनों पक्षों के फिर से एकजुट होने के साथ, विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा हो गया। नियम तोड़ने वालों द्वारा 'वास्तविक' कारण बताए जाने पर कुछ ट्रैफ़िक चालान माफ़ कर दिए गए। एक बस का चालान, जो गरीब बच्चों को स्कूल ले जा रही थी, माफ़ कर दिया गया। चालान किए गए एक नाबालिग लड़के को अदालत में यह बताने पर दोषमुक्त कर दिया गया कि घर पर कोई नहीं है और वह अपनी दादी को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जा रहा था। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत सेक्टर 43 स्थित जिला न्यायालय में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता में तेरह पीठों का गठन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एच.एस. ग्रेवाल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ के सचिव सुनील कुमार ने वादियों से लोक अदालतों के माध्यम से अपने विवादों का समाधान करने की अपील की।
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