हरियाणा
एंबुलेंस और VVIP को रास्ता देने वाले 69 वाहन चालकों के चालान रद्द
Ratna Netam
14 March 2025 4:05 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: एंबुलेंस या वीवीआईपी काफिले को रास्ता देते समय ट्रैफिक सिग्नल जंप करने पर चालान कटने से न डरें। चंडीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन यादव ने चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के अनुरोध पर ऐसे 69 चालान रद्द कर दिए हैं। पुलिस ने चालान रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि संबंधित विभाग ने पाया कि उल्लंघनकर्ताओं ने एंबुलेंस या वीवीआईपी काफिले को रास्ता देने जैसे वास्तविक कारणों से सिग्नल जंप किया था। इन ट्रैफिक चालानों को रद्द करने/वापस लेने के आदेश जारी करने के लिए अदालत से किए गए अनुरोध में, सेक्टर 17 के पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (पीसीसीसी) के प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों द्वारा कैद किए गए उल्लंघनों को स्थानीय प्रसंस्करण इकाई द्वारा संसाधित किया जाता है और आईटीएमएस ई-चालान स्मार्ट सिटी सिस्टम को भेजा जाता है। ऑपरेटर वीडियो या छवियों का अवलोकन करते हैं, वाहनों के विवरण का मिलान करते हैं और सत्यापन के बाद, चालान को एनआईसी-ई चालान पोर्टल पर डाल देते हैं। स्वीकृति के बाद, उल्लंघनकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भुगतान लिंक के साथ एक ऑटो-जनरेटेड एसएमएस नोटिस भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि वर्चुअल कोर्ट सितंबर 2023 से अस्तित्व में है और गैर-शमनीय अपराधों को छोड़कर ई-चालान जारी होने की तारीख से 30 दिनों के बाद वर्चुअल कोर्ट को भेजे जाते हैं।
पीसीसीसी को कुछ कारणों से चालान रद्द करने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं और कुछ सही पाए गए हैं। चूंकि चालान पहले से ही अदालत के पास हैं, इसलिए वे इन अनुरोधों पर विचार करने में असमर्थ हैं। ऐसे चालान विभिन्न आधारों पर रद्द किए जाने की आवश्यकता होती है जैसे कि उल्लंघनकर्ता किसी एम्बुलेंस या वीआईपी काफिले को रास्ता दे रहा था, उल्लंघन पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर किया गया था, वाहन चोरी हो गया था या उल्लंघनकर्ता को कुछ चिकित्सा समस्याएं थीं। इन सभी विचारों को देखते हुए, ऐसे चालानों को रद्द करने/वापस लेने का आदेश जारी किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा। कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट है कि इंस्पेक्टर, पीसीसीसी, ट्रैफिक विभाग द्वारा जांच की गई थी और उल्लेखित चालान गलत तरीके से जारी किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि यह ट्रैफिक विभाग द्वारा की गई एक अच्छी पहल है और उन्हें अपने द्वारा जारी किए गए ट्रैफिक चालान की नियमित रूप से जांच करते रहना चाहिए, ताकि कोई गलत चालान जारी न हो। ऐसी परिस्थितियों में, वर्तमान आवेदन को स्वीकार किया जाता है और संबंधित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए जाते हैं। अधिवक्ता मुनीश दीवान ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि आमतौर पर वाहन चालक ऐसी स्थिति में खुद को पाते हैं, तो दुविधा में पड़ जाते हैं। लेकिन पुलिस की पहल और कोर्ट के आदेश से उन्हें ट्रैफिक सिग्नल पर एंबुलेंस को रास्ता देने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
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