हरियाणा

दवा निर्माण के विनियमन का अधिकार केंद्र को मिले

Admin Delhi 1
15 March 2023 8:15 AM GMT
दवा निर्माण के विनियमन का अधिकार केंद्र को मिले
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चंडीगढ़ न्यूज़: अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए भेजे गए संशोधित मसौदा विधेयक में दवा निर्माण के विनियमन का अधिकार राज्य निकायों के बजाय केंद्र को देने का प्रस्ताव किया गया है.

नए औषधि, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक, 2023 के संशोधित मसौदे के अनुसार, दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की बिक्री को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किया जाना जारी रहेगा, जो मौजूदा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की जगह ले सकता है.

मसौदा विधेयक के अनुसार, ई-फार्मेसी को संचालित करने की अनुमति लेने के प्रावधान को हटा दिया गया है. इनकी जगह लिखा है, केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर ऑनलाइन मोड द्वारा किसी भी दवा की बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री या वितरण की पेशकश को विनियमित, प्रतिबंधित या बाधित कर सकती है. नए औषधि, मेडिकल डिवाइस और सौंदर्य प्रसाधन विधेयक के मसौदे को पिछले साल जुलाई में सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था, जिसमें हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई थी.

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