हरियाणा

सुलह मामला पर परामर्श प्रक्रिया केंद्र

Ritisha Jaiswal
16 Sep 2023 1:06 PM GMT
सुलह मामला पर परामर्श प्रक्रिया केंद्र
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सुपरस्टार पंकज मिथल और सुपरस्टार मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।
हिसार: केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि 1996 में प्रस्तावित सुधार के लिए परामर्श प्रक्रिया जारी की गई है। इस पर अदालत ने मध्यस्थों की सुविधा से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई कर दी।
केन्द्र की ओर से पेशकार वकील जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में मध्यस्थता कानून के संबंध में केंद्र द्वारा संगीत विशेषज्ञ समिति का स्तर बढ़ाया गया है और समिति की रिपोर्ट अब नवंबर की शुरुआत में आने की उम्मीद है।
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की यह बात मुख्य न्यायाधीश डी. वै. चन्द्रचूड़ की अगुआई वाली पांचवे संघटक पीठ ने इस संबंध में नवंबर के मध्य तक के लिए अध्ययन में भाग लिया। इस संविधान पीठ में राधाकृष्णन राय, राधाकृष्णन पी. एस. इसमें नरसिम्हा, सुपरस्टार पंकज मिथल और सुपरस्टार मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट की याचिका में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल का कहना है कि मध्यस्था और सुलह अधिनियम, 1996 में प्रस्तावित सुधार के लिए परामर्श प्रक्रिया जारी है। इस मामले को नवंबर के मध्य में लिया जाए, जब तक कानून के संबंध में स्पष्टता नहीं होगी।
इस मुद्दे पर दो संदर्भ दिए गए थे, 2021 में एक बड़ी याचिका के गठन के लिए शीर्ष अदालत की याचिका में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने दो संदर्भ दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 और 2020 में कहा था कि एक व्यक्ति जो मध्यस्थ नहीं बन सकता, वह किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ नामित नहीं कर सकता। हालांकि एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में मध्यस्थ बन के डिसॉलेक्टेड व्यक्ति की ओर से की गई याचिका को मंजूरी दे दी थी।
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