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Chandigarh.चंडीगढ़: सीबीआई कोर्ट ने आज इंस्पेक्टर रविंदर कुमार सिंगला को नौ साल पहले दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट कल सजा सुनाएगी। सीबीआई की एक टीम ने 26 मई, 2016 को दिल्ली से अधिकारी को गिरफ्तार किया था। यह घटना तब हुई जब दवा कंपनी नेक्टर लाइफ साइंसेज लिमिटेड के मैनेजर टीके शर्मा ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई अधिकारी कंपनी की होंडा सिटी कार का जबरन इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने अधिकारी को कार दे दी थी, क्योंकि अधिकारी ने उनसे कहा था कि उनकी कार खराब हो गई है और उन्हें मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली जाना है। हालांकि, उन्होंने कई बार अनुरोध करने के बावजूद कार नहीं लौटाई। शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि सिंगला ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने शिकायतकर्ता से कार वापस मांगी तो उन्हें झूठे मामले में फंसा दिया जाएगा।
कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) की धारा 7, 13(1)डी, आईपीसी की धारा 384 (जबरन वसूली) और 120बी के तहत आरोप तय किए। हालांकि, आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। एक अन्य आरोपी, प्रमोद कुमार गौतम की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई। तीसरे आरोपी परमजीत सिंह के वकील विनय कुमार यादव ने कहा कि उनके खिलाफ कुछ भी नहीं था और यहां तक कि एफआईआर में उनका नाम भी नहीं था। सीबीआई के सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि आरोपी ने शिकायतकर्ता कंपनी की कार को अपने पास रखने और हस्तांतरित करने के लिए साजिश रची और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग भी किया। सरकारी वकील ने कहा कि कंपनी के सभी अभियोजन पक्ष के गवाहों ने शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच मोबाइल कॉल पर हुई बातचीत की पुष्टि की। बहस सुनने के बाद अदालत ने सिंगला को दोषी ठहराया और परमजीत को बरी कर दिया।
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