4 लाख फर्जी छात्रों के घोटाले की CBI जांच अधूरी, हाईकोर्ट ने दिया अतिरिक्त समय

Chandigarh.चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में करीब चार लाख अनुपस्थित विद्यार्थियों के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले की जांच हाईकोर्ट के छह साल पहले जारी आदेश के बाद भी सीबीआई पूरी नहीं कर पाई है। इसके लिए सीबीआई ने कोर्ट से कुछ समय मांगा था। जिस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए चार महीने का समय दिया है। कोर्ट ने हरियाणा के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के महानिदेशक को भी जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने और संबंधित दस्तावेज शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने पारित किया। यह आदेश उस याचिका के निपटारे के दौरान पारित किया गया जो इस मामले की जांच को लेकर सीबीआई द्वारा दायर की गई थी। सीबीआई ने अपनी मांग में कोर्ट को बताया कि उसने इस मामले में अब तक सात एफआईआर दोबारा दर्ज की हैं और विस्तृत जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो अभी भी जारी है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि कई ऐसे पहलू सामने आए हैं जिनकी गहन जांच की जरूरत है।





