हरियाणा

कार से जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार CBI इंस्पेक्टर को 5 साल की जेल

Ratna Netam
4 May 2025 4:36 PM IST
कार से जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार CBI इंस्पेक्टर को 5 साल की जेल
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Chandigarh.चंडीगढ़: सीबीआई कोर्ट ने आज इंस्पेक्टर रविंदर कुमार सिंगला को नौ साल पहले दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। सीबीआई की एक टीम ने 26 मई, 2016 को दिल्ली से सिंगला को गिरफ्तार किया था। यह घटना एक दवा कंपनी के मैनेजर द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद हुई थी। मैनेजर ने आरोप लगाया था कि सीबीआई इंस्पेक्टर
ने कंपनी की होंडा सिटी कार ले ली थी और कई बार अनुरोध करने के बावजूद उसे वापस नहीं किया। मैनेजर ने यह भी आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर ने कार वापस मांगने पर उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी थी। सीबीआई ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) की धारा 7, 13(1)डी और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 384 (जबरन वसूली) और 120बी के तहत आरोप तय किए गए।
आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमा चलाने की मांग की। मुकदमे के दौरान एक अन्य आरोपी की मौत हो गई। आरोपी के वकील ने दलील दी कि आरोपी को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। हालांकि सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने आरोपी के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि सीबीआई में इंस्पेक्टर रहे आरोपी ने अपने पद का इस हद तक दुरुपयोग किया है कि उसने शिकायतकर्ता कंपनी से जबरन कार हड़प ली है। अदालत ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार वास्तव में सार्वजनिक संस्थानों के कामकाज को पंगु बना रहा है, जिससे राज्य की लोकतांत्रिक राजनीति में बाधा उत्पन्न हो रही है। अदालत ने आरोपी को पीसी एक्ट, 1988 की धारा 7 के तहत चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20,000 का जुर्माना लगाया। दोषी को पीसी एक्ट, 1988 की धारा 13 (1) (डी) के तहत पांच साल की सजा भी सुनाई गई, जो पीसी एक्ट, 1988 की धारा 13 (2) के तहत दंडनीय है। अदालत ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा आरोपी को आईपीसी की धारा 384 के तहत तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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