हरियाणा
CBI अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में चंडीगढ़ पुलिसकर्मी को जमानत दी
Ratna Netam
11 May 2025 5:51 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: सीबीआई कोर्ट ने रिश्वतखोरी के एक मामले में यूटी पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका मंजूर कर ली। देवेंद्र सिंह संधू की शिकायत पर सीबीआई ने 11 मार्च को एएसआई शेर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया था। संधू ने आरोप लगाया था कि आईएसबीटी सेक्टर 43 पुलिस चौकी पर तैनात शेर सिंह ने उनके खिलाफ दर्ज शिकायत में उनका पक्ष लेने के लिए 1.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी।
चूंकि शिकायतकर्ता रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने सीबीआई से संपर्क किया। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। आरोपी और एक निजी व्यक्ति रिंकू को शिकायतकर्ता से 54,400 रुपये का अनुचित लाभ मांगते और स्वीकार करते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका मंजूर कर ली।
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