हरियाणा

CBI अदालत ने बैंक धोखाधड़ी के आरोपी को अग्रिम जमानत दी

Payal
25 Sep 2024 11:29 AM GMT
CBI अदालत ने बैंक धोखाधड़ी के आरोपी को अग्रिम जमानत दी
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Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ की एक फर्म मेसर्स प्रेरणा स्ट्रिप्स लिमिटेड के मालिक नंद कुमार गुप्ता को सीबीआई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। गुप्ता के खिलाफ एक साल पहले बैंक से 9 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने गुप्ता के खिलाफ 27 जुलाई, 2023 को पंजाब नेशनल बैंक, सेक्टर 17बी, चंडीगढ़ के मुख्य प्रबंधक द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120 बी के साथ धारा 406, 409, 420 और 403 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) के साथ धारा 13 (2) के तहत फर्म के मालिक और अज्ञात लोक सेवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
शिकायत में बैंक के मुख्य प्रबंधक ने दावा किया था कि गुप्ता ने अपनी फर्म - सेक्टर 29-डी, चंडीगढ़ में मेसर्स प्रेरणा स्ट्रिप्स के माध्यम से धोखाधड़ी की है, और बैंक और सार्वजनिक धन को 9,55,49,242 रुपये का चूना लगाया है। याचिकाकर्ता के वकील पवन कुमार डोगरा ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को मामले में झूठा फंसाया गया है और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। वकील ने यह भी कहा कि मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि गुप्ता ने जांच के दौरान सीबीआई के साथ सहयोग किया था। उन्होंने कहा कि वह जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल हुए थे और जांच के दौरान उन्हें कभी भी सीबीआई द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी।
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