हरियाणा
CBI अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में चंडीगढ़ पुलिसकर्मी को दोषी ठहराया
Ratna Netam
19 Aug 2025 7:41 PM IST

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Chandigarh.चंडीगढ़: सीबीआई अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को आठ साल पहले दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया है। 20 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। सीबीआई ने सारंगपुर गाँव निवासी सत्या तिवारी और अनीता की शिकायत पर 23 मई, 2017 को हेड कांस्टेबल राम कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1) (डी) सहपठित 13(2) के तहत एफआईआर दर्ज की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अनीता के भाई स्वर्गीय बाबू सिंह के एक बच्चे की कस्टडी को लेकर उनके और उर्मिला, कलावती और गुरुनारायण के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस संबंध में अनीता के पति शिवनाथ सिंह के खिलाफ 17 फरवरी, 2017 को एफआईआर दर्ज की गई थी और तब से सारंगपुर थाने के कर्मचारी उन्हें परेशान कर रहे थे। 19 मई, 2017 को राम कुमार समेत तीन पुलिसकर्मियों ने शिवनाथ सिंह को उठा लिया।
शिकायत में कहा गया है कि पुलिसकर्मियों ने 30,000 रुपये की रिश्वत माँगी और धमकी दी कि अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो वे अनीता और उसकी बहन आरती को जेल में डाल देंगे। उन्हें 19 मई, 2017 को सारंगपुर पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए भी कहा गया था। अनीता ने सत्या तिवारी के साथ मिलकर सीबीआई, एसीबी, चंडीगढ़ के एसपी के पास शिकायत दर्ज कराई। सीबीआई ने दावा किया कि सत्यापन के दौरान, 30,000 रुपये की रिश्वत की माँग की पुष्टि हुई। आरोपी राम कुमार ने 23 मई, 2017 को सत्या तिवारी से आंशिक भुगतान के रूप में 10,000 रुपये लेने पर सहमति व्यक्त की। सीबीआई की एक टीम ने जाल बिछाया और राम कुमार को शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। राम कुमार के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। हालाँकि, सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को बिना किसी संदेह के साबित कर दिया है।
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