हरियाणा

सीबीआई कोर्ट ने 2014 के भ्रष्टाचार मामले में चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल को दोषी करार दिया

Gulabi Jagat
27 Jan 2023 8:57 AM GMT
सीबीआई कोर्ट ने 2014 के भ्रष्टाचार मामले में चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल को दोषी करार दिया
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ट्रिब्यून समाचार सेवा
चंडीगढ़, जनवरी
सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश जगजीत सिंह ने चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल दिलबाग सिंह को सीबीआई द्वारा 2014 में दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया है।
सीबीआई ने मामले में एक अन्य आरोपी हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार को बरी कर दिया।
इंस्पेक्टर राजेश शुक्ला, पूर्व एसएचओ, जो इस मामले में आरोपी भी थे, की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई और उनके खिलाफ कार्यवाही ठप कर दी गई।
भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 व 13 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अदालत 31 जनवरी को सजा सुनाएगी।
तीनों आरोपियों को तीन सितंबर 2014 को सेक्टर 34 के एक पार्किंग ठेकेदार से 10 हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
सरकारी वकील नरेंद्र सिंह ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने संदेह की छाया से परे मामले को साबित कर दिया है।
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